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जन वितरण प्रणाली (PDS)

जन वितरण प्रणाली से सम्बंधित विभिन्न आदेश एवं नियमावली

क्रम सं० दिनांक पत्रांक संख्या विषय PDF देखें
1 09-12-2015 269 झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग नियमावली 2015 । View
2 01-10-2024 2403 PDS CONTROL OREDER 2024 । View
3 06-08-2019 4358 संकल्प संख्या : 4358, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में उल्लेखित विभिन्न योजनाओं की पारदर्शिता और उचित कार्यान्वयन हेतु सतर्कता समितियों के पुर्नगठन के संबंध में । View
4 28-06-2018 2049 संकल्प संख्या : 2049, झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन करने एवं इस हेतु राशि रु० 6,67,80,000/- (रुपये छः करोड़ सड़सठ लाख अस्सी हजार ) मात्र का उपबंध वित्तीय वर्ष 2018-19 में झारखण्ड आकस्मिक निधि से करने तथा आगामी वित्तीय वर्षों में बजटीय उपबंध के द्वारा राशि की स्वीकृत । View
5 28-07-2022 2114 PDS Control Order 2022 View
6 07-12-2020 3180 जन वितरण प्रणाली दुकानों के अनुश्रवण/निरीक्षण का जाँच प्रतिवेदन आनलाईन करने के संबंध में। View
7 20-01-2021 160 संशोधन, PDS Control Order 2019, Notification No. 160, Dated- 20-01-2021 View
8 07-03-2019 777 PDS Control Order 2019 View
9 19-01-2017 300 PDS Control Order 2017 View
10 30-08-2017 619 Dakia Scheme View
11 21-01-2015 46 Food Security Allowances RULES View
12 22-01-2015 238 Citizen Charter View
13 26-05-2015 2853 DGRO Under NFSA Notification No.2853 View
14 03-08-2018 3825 Nodal Officer Under NFSA Notification No.3825 View
15 02-09-2015 4358 Vigilance & Monitoring Committee View
16 03-11-2016 4530 Disposal Method of Grievances by DGRO under NFSA order 4530, dated 03-11-2016 View

महत्वपूर्ण निर्देश

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, की धारा 3 (1) एवं झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश -2017 की धारा -3-ii (क) के अनुसार:

  • प्रत्येक पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार या PHH या गुलाबी कार्डधारक परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो ग्राम अनाज ₹1 प्रति किलो की दर से प्रति माह पाने का कानूनी अधिकार है।
  • अन्तोदय अन्न योजना (AAY) के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम अनाज प्रति माह पाने का अधिकार है।
  • डाकिया योजना के अंतर्गत विशिष्ट जनजाति के परिवारों को AAY के तहत बिना मूल्य 35 किलो अनाज घर पहुँचाकर दिया जाएगा।
  • झारखंड में शिकायत निवारण प्रणाली:
  • राशन इस माह के किसी भी दिन (दुकान बंदी छोड़कर) तथा अगले माह की अंतिम तारीख तक प्राप्त किया जा सकता है।
  • राशन नहीं मिलने पर टोल फ्री नंबर 1800 212 5512 पर शिकायत करें। समाधान न मिलने पर DGRO/AC के समक्ष शिकायत दर्ज करें (प्रपत्र देखें) या ऑनलाइन शिकायत करें
  • शिकायत का समाधान 1 माह के भीतर DGRO द्वारा किया जाएगा।
  • समय पर शिकायत करने पर हर्जाना (मुआवजा) दिया जाएगा। वर्तमान में चावल की दर ₹32.64 प्रति किलो है।
  • DGRO के आदेश से असंतुष्ट होने पर राज्य खाद्य आयोग में अपील करें।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की जानकारी के लिए PowerPoint उपयोग करें। राशन कार्ड जानकारी हेतु यहाँ क्लिक करें
  • विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें