राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 -1 (b) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तय मेनू के अनुसार प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में 6 से 14 साल तक के या कक्षा 1 से 8 तक पढने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रत्येक विद्यालय दिवस में दोपहर को गरम पका पकाया पौष्टिक भोजन निम्न मानक अनुसार मिलेगा :
वर्ग | खाना का प्रकार | कैलोरी की मात्रा | प्रोटीन की मात्रा |
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कक्षा I से V तक | पका-पकाया गर्म भोजन | 450 | 12 |
कक्षा VI से VIII तक | पका-पकाया गर्म भोजन | 700 | 20 |
क्रम सं० | दिनांक | पत्रांक संख्या | |
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1 | 08-10-2015 | 00 | मध्यान्ह भोजन नियमावली | |
2 | 28-07-2016 | 348 | गुणवत्ता एवं पौष्टिकता की जाँच हेतु निर्देश | |
3 | 08-09-2016 | 236 | खाद्य सुरक्षा भत्ता हेतु राज्य सरकार का आदेश | |
4 | 06-11-2015 | 235 | मध्यान्ह भोजन योजना सचांलन के सम्बन्ध में। | |
5 | 24-10-2018 | 160 | MDM Cooking Cost Norms |