राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 -1 (b) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित तय मेनू के अनुसार प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में 6 से 14 साल तक के या कक्षा 1 से 8 तक पढने वाले सभी छात्र छात्राओं को प्रत्येक विद्यालय दिवस में दोपहर को गरम पका पकाया पौष्टिक भोजन निम्न मानक अनुसार मिलेगा :
वर्ग | खाना का प्रकार | कैलोरी की मात्रा | प्रोटीन की मात्रा |
---|---|---|---|
कक्षा I से V तक | पका-पकाया गर्म भोजन | 450 | 12 |
कक्षा VI से VIII तक | पका-पकाया गर्म भोजन | 700 | 20 |