आत्मनिर्भर भारत के तहत राज्य में COVID-19 संक्रमण की विपदा को दृष्टिगत रखते हुए प्रवासी/फॅसे हुए प्रवासी मज़दूरों को माह मई 2020 एवं जून 2020 के लिए 5 किलोग्राम चावल प्रति प्रवासी प्रतिमाह मुफ्त वितरण करने हेतु जिलावार आवंटन से सम्बंधित ||
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को जुलाई 2020 से नवंबर 2020 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान (चावल एवं गेहूं) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त में वितरित करने के सम्बन्ध में |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों को अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान (चावल ) प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त में वितरित करने के सम्बन्ध में |
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को आगामी दो माह अप्रैल 2020 एवं मई 2020 का खाद्यान अग्रिम के रूप में वितरित करने के के सम्बन्ध में |
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या - 61 (13) दिनांक - 16. 03. 2020 द्वारा COVID-19 को Epidemic disease अधिसूचित किये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए पारित आदेश |
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या - 61 (13) दिनांक - 16. 03. 2020 द्वारा COVID-19 नामक महामारी की गंभीरता को देखते हुए The Jharkhand State Disease (COVID-19 Regulation 2020 ) जारी किये जाने सम्बन्धी आदेश |