राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 की धारा 4, 5 एवं 6 के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र से 6 वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के लिए पोषाहार के विस्तृत प्रावधान हेतु यहाँ देखें |
कानून के अनुसार मध्ह्यान भोजन की तरह आंगनबाड़ी में भी प्रत्येक 3 से 6 वर्ष के पंजीकृत बच्चो को प्रत्येक दिन (अवकाश के दिनों को छोड़कर) मेनू के अनुसार सुबह का नाश्ता एवं दोपहर को गर्म पका - पकाया भोजन दिया जाना है | अगर किसी कारण से किसी भी दिन (छुट्टी के दिन को छोड़कर) सुबह का नाश्ता एवं गर्म पका - पकाया भोजन नहीं मिलता है तो आंगनबाड़ी केंद्र से पंजीकृत प्रत्येक 3 से 6 साल के बच्चे को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने काअधिकार है | उपरोक्त नियम का उल्लंघन होने की स्थिति में आप अपने जिला के जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ सीधे शिकायत दर्ज़ करावें (प्रपत्र का प्रारूप यहाँ से आप देख सकते हैं) अथवा ऑनलाइन शिकायत यहाँ से दर्ज़ करें |