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शासन एवं संचालन (Governance)

झारखंड राज्य खाद्य आयोग में एक अध्यक्ष एवं पाँच सदस्य शामिल हैं। आयोग के प्रत्येक सदस्य को कुछ जिलों की जिम्मेदारी दी गई है जहाँ वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के कार्यान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करते हैं। साथ ही, वे संबंधित जिलों से प्राप्त शिकायतों की सुनवाई एवं निवारण हेतु भी जिम्मेदार हैं।

मामलों की सुनवाई के लिए आयोग द्वारा कम-से-कम दो सदस्यों वाली पीठों का गठन किया गया है। प्रत्येक पीठ की अध्यक्षता संबंधित जिलों के प्रभारी सदस्य करते हैं।

जिला स्तर पर, लाभुक सबसे पहले अपनी शिकायत जिला खाद्य शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) को प्रस्तुत करेगा। DGRO को शिकायत प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के अंदर शिकायत का निवारण करना होगा।

यदि किसी कारणवश DGRO निर्धारित समय में शिकायत का निवारण नहीं कर पाता है, तो वह उपायुक्त से एक महीने का अतिरिक्त समय ले सकता है।

यदि शिकायत का समाधान नहीं होता है या शिकायतकर्ता DGRO के निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है, तो वह राज्य खाद्य आयोग के समक्ष अपील कर सकता है।

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