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Anganwadi


  • आंगनवाड़ी केंद्र से 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए एवम् गर्भवती महिला तथा धात्री माताओं के लिए मिलने वाला पोषाहार एवं पोषाहार भत्ता (रा.खा.सु.का. की धारा 4, 5 एवं 6)

    किनको मिलेगा ?

    • 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को ( कुपोषण से ग्रसित बच्चो सहित)
    • गर्भवती महिला एवम् धात्री माता को ( बच्चे के जन्म के बाद 6 माह तक )

    क्या मिलेगा ? [रा.खा.सु.का. की धारा 5 का खंड 1-(a)] के अनुसार- बच्चों के लिए

    वर्ग खाना का प्रकार / क्या मिलेगा ? कैलोरी की मात्रा प्रोटीन की मात्रा
    6 से 36 माह तक के बच्चे THR ( घर ले जाने वाला राशन ) 500 12-15
    3 से 6 साल तक के बच्चे सुबह का नाश्ता एवं दोपहर को गर्म पका-पकाया भोजन 500 12-15
    6 माह से 6 साल तक के कुपोषित/अति कुपोषित बच्चे THR के साथ कुल 800 कि. कैलोरी ऊर्जा का पूरक खाद्यान्न कुल 20-25 ग्रा. प्रोटीन के साथ 800 20-25
JSFC Updates
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन दिनांक 19-02-2022 से दिनांक 23 -02-2022 तक जामताड़ा, दुमका एवं गोड्डा जिले से सम्बंधित भ्रमण प्रतिवेदन |
झारखण्ड खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष, श्री हिमांशु शेखर चौधरी एवं माननीय सदस्या श्रीमती शबनम परवीन के दिनांक - 22-08-2022 से दिनांक- 24 -08-2022 तक बोकारो एवं धनबाद जिले से सम्बंधित भ्रमण प्रतिवेदन |
Minutes of Proceedings, Dated : 29-04-2022
Minutes of Proceedings, Dated : 18-04-2022
Annual Report (Period : 01st July 2018 to 30th June 2020)
One Nation One Ration card के तहत National/Inter State Portability में खाद्यान्न उठाव में अस्थायी छूट के संबंध में।
संकल्प - केंद्र प्रायोजित umbrella ICDS के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवाएं योजना के अधीन पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 03 -06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्म ताजा पोषाहार (Hot Cook Meal) उपलब्ध कराने निमित्त कार्यान्वयन प्रक्रिया में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में